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बिहार समस्तीपुर

एससी/एसटी उत्पीड़न केश के मामले में पुलिस अधीक्षक बने आरोपी

समस्तीपुर जिले के लोजपा नेत्री रीता पासवान दिनांक 17/05/19 को मुफस्सिल थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक विक्रम आचार्य को मोबाईल चोरी का सनहा दर्ज करने को आवेदन दिया था। मुफस्सिल इंस्पेक्टर सनहा दर्ज करने के एबज में दस हजार रुपये की मांग करने लगे।वहीँ लोजपा नेत्री के द्वारा दस हजार रुपये नहीं दिये जाने पर आवेदन पत्र को फेंक दिया गया। पीड़ित को भद्दी भद्दी भाषाओं से नवाजते हुऐ थाने परिसर से प्रार्थिनी को बाहर होने पर मजबूर कर दिया। प्रार्थिनी ने बाध्य होकर पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर समस्तीपुर के सरकारी दुरभाष पर संपर्क कर मोबाईल चोरी एंव सनहा संबंधित जानकारी दिया। तो उनके द्वारा पुनः थाने जाने को प्रार्थिनी को बोला गया।

 

उपरांत मुफस्सिल इंस्पेक्टर एंव दो महिला पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट कर अभियोगिनी को बाल पकड़कर घसीटते हुए थाने परिसर से बाहर कर दिया गया। जिसके उपरांत 17 मई 19 को प्रार्थिनी द्वारा पुलिस अधिकारी पर जांच करने का आवेदन दिया गया। जिस आवेदन पत्र पर 23 मई 19 तक पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किऐ जाने पर थकहार कर प्रार्थिनी ने व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर में प्रथम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अभियोग पत्र सं० 163/19 धारा 323/341/120 बी०/166 भा०द०वि० एंव ३।।१०॥ एससी /एसटी एक्ट के अन्तर्गत दायर किया गया। इस मामला को गंभीर व आपत्तिजनक देखते हुए एडीजे प्रथम न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी समस्तीपुर से रिपोर्ट मांगी गई है। अभियोगिणी पुलिस के तांडव से भयभीत होकर डर से घर से बाहर निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है।

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